Jodhpur : पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. इसके तहत जोधपुर में रह रहे 23 पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं. जोधपुर शहर के विदेशी पंजीयन अधिकारी द्वारा शुक्रवार को यह सूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जिन पाक नागरिकों का लॉन्ग टर्म वीजा स्वीकृत नहीं है या जिनके आवेदन विचाराधीन नहीं हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से 48 घंटे के भीतर अटारी बॉर्डर से देश छोड़ना होगा.
सीआईडी की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, धार्मिक या विजिट वीजा पर भारत आए वे पाक नागरिक जो एलटीवी के लिए आवेदन नहीं कर सके या जिनका आवेदन लंबित नहीं है, उन्हें भारत में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जोधपुर के विदेशी पंजीयन अधिकारी के क्षेत्र में रहने वाले इन नागरिकों को 27 अप्रैल की समय सीमा तक अटारी बॉर्डर पार कर पाकिस्तान लौटना अनिवार्य होगा.
सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदूसिंह सोढ़ा ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान में हजारों पाक विस्थापित हाल ही में आए हैं, जिनमें से कई नवविवाहित हैं या विवाह हेतु भारत पहुंचे हैं. इन लोगों को एलटीवी के लिए आवेदन करने का पूरा अवसर भी नहीं मिल पाया. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को इस मामले में सूचित किया गया है, जिसके बाद कुछ हद तक राहत के संकेत मिले हैं, लेकिन अधिकांश विस्थापित अब भी अनिश्चितता में हैं.
