Rajasthan : टोंक जिले के समरावता गांव में हिंसा पर नरेश मीणा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है. शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में नरेश मीणा मुख्य आरोपी है. उसी की वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने घटना के दिन का वीडियो भी दिखाया. वीडियो में नरेश मीणा ने लोगों से लाठी-डंडे लेकर समरावता पहुंचने का आह्वान किया था. इस पर नरेश मीणा के वकील ने कहा कि जब हिंसा हुई, तब नरेश मीणा हिरासत में था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है.
थप्पड़ कांड के बाद समरावता में भड़क गई थी हिंसा?
दरअसल, देवली-उनियारा विधानसभा के समरावता (टोंक) गांव में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया था. निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठेए थे. इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया था. नरेश मीणा पोलिंग बूथ पर आए और उन्होंने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था. नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था जिसके बाद समरावता गांव में हिंसा भड़क गई थी.
