Pradhan Mantri Awas Yojana : अगर आपने भी पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई किया है और इसके बावजूद आपको सब्सिडी नहीं मिली है तो इस खबर में आपको बताया जाएगा कि सब्सिडी नहीं मिलने पर आपको कहां शिकायत करनी चाहिए ताकि आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो सके.
लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि यह योजना क्यों शुरू की गई और इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है. साल 2015 में केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना को शुरू किया था. इसमें गरीब परिवारों को सस्ते घर उपलब्ध करवाए जाते हैं. इसके लिए केंद्र सरकार पात्र लोगों को सब्सिडी देती है. इस योजना में विकलांग लोगों, सीनियर सिटिजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सिंगल महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है.
किन लोगों को मिलता है लाभ?
पीएम आवास योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को मिलता है जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन होती है और जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं हो. इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलता है जिन्होंने पहले से किसी आवास योजना का लाभ ले रखा हो. पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, LIG या EWS का आय प्रमाण पत्र और बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए.
कहां करें शिकायत?
लेकिन कई बार पात्र होने के बाद भी आवेदकों को सब्सिडी नहीं मिलती है. ऐसी स्थिति में अगर आपको इसकी शिकायत करनी है तो यह काम आप आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आपको ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत की सुविधा दी जाती है. सबसे पहले आप ग्राम पंचायत में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अगर इसके बाद भी समाधान नहीं होता है तो फिर आप ब्लॉक, जिला या राज्य स्तर के अधिकारियों के पास जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अगर सरकारी ऑफिस आपके घर से दूर है तो आप घर बैठे पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmay-urban.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 011-23063285 या 011-23060484 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आप pmaymis-mhupa@gov.in पर मेल भेज कर भी सब्सिडी न मिलने की जानकारी दे सकते हैं. शिकायत मिलने पर इसको क्रॉस चेक किया जाएगा और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित मामले में उचित एक्शन लिया जाता है. शिकायत करने के लगभग 45 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा.
