Naresh Meena : राजस्थान की देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिल पाई. उन्हें थप्पड़कांड के बाद समरावता में हुई हिंसा के मामले में अरेस्ट किया गया था. अब एक सप्ताह बाद इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.
अगर इस मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल जाती तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाते. क्योंकि उन्हें बाहर आने के लिए एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में भी जमानत करवानी होगी. एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में लगी जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है.
हाईकोर्ट ने कहा- चोरी, ऊपर से सीना जोरी
नरेश मीणा के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी है और उस पर भीड़ को भड़काने व उपद्रव फैलाने का आरोप है. कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी. कोर्ट ने पुलिस से मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और नरेश मीणा का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी.
नरेश पर 4 FIR, 2 में हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने नरेश के खिलाफ नगर फोर्ट थाने में चार एफआईआर दर्ज की है. पहली एफआईआर एसडीएम ने करवाई है. दूसरी एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, जिसमें नरेश पर आगजनी का आरोप है. इन दोनों एफआईआर में नरेश को गिरफ्तार किया गया है. तीसरी एफआईआर हाईवे जाम करने और चौथी एफआईआर ईवीएम से छेड़छाड़ करने को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से दर्ज करवाई गई है.
