Jaisalmer : जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में अवैध डोडा-पोस्त तस्करी के एक पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने पिता-पुत्र को सजा सुनाई है. करीब 12 साल पहले नाकाबंदी पर चेकिंग के दौरान अवैध डोडा-पोस्त बरामद हुआ था. एनडीपीएस एक्ट के इस मामले में पोकरण एडीजे कोर्ट ने आरोपी पिता-पुत्र को सजा 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
दरअसल, यह मामला 10 साल पुराना है. 8 सितम्बर 2012 को पुलिस थाना फलसूण्ड के एसएचओ कमल किशोर पुलिस बल के साथ रातड़िया से कलाऊ जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे. इस दौरान कलाऊ की तरफ से एक जीप आ रही थी जब जीप को रुकवाया गया तो एक ने अपना नाम भागीरथ और साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरिराम बताया. इसके बाद शक होने पर एसएचओ ने जीप की तलाशी ली जिसमें से दो सफेद प्लास्टिक के थैलों में अवैध डोडा-पोस्त बरामद हुआ था.
1 लाख का जुर्माना भी लगाया
जानकारी के अनुसार, जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान व 27 दस्तावेज पेश किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार खत्री ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुना दी. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
